नेशनल रिपोर्टर : बिना हिसाब का पैसा जमा कराने पर पैनल्टी

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  • प्रकाशित: नवम्बर 09, 2016
जिस रकम का ब्योरा आपकी घोषित संपत्ति से मेल नहीं खाता होगा उसे बैंक में जमा करने पर आपको टैक्स के साथ 200 फीसदी पैनल्टी देनी पड़ सकती है. सरकार ने पुराने नोट जमा करने के लिये 50 दिन का वक्त दिया है. ढाई लाख से ज़्यादा रकम जमा करने पर नज़र रखी जाएगी.

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