मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होंगे

मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को चुनाव कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि पांच साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है.

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