पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एक अदालत ने 17 साल जेल की सजा सुनाई है. तोशाखाना-2 केस में पीटीआई पार्टी के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी को ये सजा फेडरल इनवेस्टीगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाई है. यह मामला मई 2021 में सऊदी अरब दौरे के दौरान इमरान खान को उपहार में दिए गए महंगे बुल्गारी गहने के सेट की बहुत कम कीमत पर खरीद से जुड़ा है. यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष जज केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया, जहां इमरान खान कैद हैं.