केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम 1989 में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले को वापस लेने को कहा है. सरकार का कहना है कि शीर्ष कोर्ट के फैसले से यह कानून कमजोर हुआ है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए कहा कि इससे एससी/एसटी एक्ट कमजोर होगा.