देश की राजधानी दिल्ली के प्रदूषण में कमी लाने के लिए 15 अप्रैल से ऑड-ईवन नियम का दूसरा चरण शुरू होगा। 30 अप्रैल तक इस नियम के तहत ऑड (विषम) संख्या वाली तारीख पर ऑड नंबर (अंतिम नंबर) वाली कार और ईवन (सम) संख्या वाली तारीख को ईवन नंबर वाली कार ही दिल्ली में चलाई जा सकती है। ऐसी कार जिसमें यूनिफार्म में स्कूल के बच्चे होंगे, उसे इस नियम से छूट प्रदान की जाएगी।