सड़क हादसे पर अब सख्त कानून, एक्सीडेंट करके भाग गए तो होगी 10 साल की सजा

  • 4:25
  • प्रकाशित: दिसम्बर 20, 2023
सिनेमा व्‍यू
Embed

रोड पर एक्सीडेंट को लेकर नए कानून में बदलाव किया गया है. नए कानून के अनुसार अगर कोई रोड पर सड़क हादसे करके भाग जाता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी. वहीं हादसा करने वाला शख्स, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी. 

संबंधित वीडियो

Karnataka: Haveri हाइवे पर बड़ा सड़क हादसा, टैंपो-लॉरी की टक्कर में 13 की मौत
जून 28, 2024 08:34 AM IST 2:36
Damoh: सड़क दुर्घटना में हुई बेटे की मौत तो पिता ने बांटे हेलमेट
जून 27, 2024 07:31 AM IST 1:58
Maharashtra BJP की बैठक में फैसला, पार्टी में नहीं होगा कोई बदलाव
जून 19, 2024 06:55 AM IST 4:09
Lok Sabha Speaker के चुनाव को लेकर Om Birla के घर हुई बैठक, BJP ही रख सकती है पद
जून 18, 2024 06:35 AM IST 2:17
Amit Shah Meeting: Manipur Violence पर अमित शाह की हाईलेवल मीटिंग, जल्द हो सकता है बड़ा एक्शन
जून 17, 2024 06:57 PM IST 5:32
Jammu Kashmir Terror Attack: कश्मीर में आतंक पर कड़े एक्शन की तैयारी! Amit Shah ने बताया Solid Plan
जून 16, 2024 10:18 PM IST 2:24
जम्मू-कश्मीर में हमलों के बाद Amit Shah की बड़ी बैठक
जून 16, 2024 10:12 AM IST 4:05
Hardoi Accident: बालू से भरा ट्रक झोपड़ी पर गिरा ,  8 लोगों की मौत
जून 12, 2024 11:25 AM IST 1:08
PM Modi Cabinet: रोड-सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर से कैसे सरकार साधेगी रोजगार के सवाल? | NDTV India
जून 11, 2024 11:00 PM IST 5:01
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination