रोड पर एक्सीडेंट को लेकर नए कानून में बदलाव किया गया है. नए कानून के अनुसार अगर कोई रोड पर सड़क हादसे करके भाग जाता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी. वहीं हादसा करने वाला शख्स, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी.