नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि मामले को पांच जजों के संविधान पीठ को भेजा जाएगा. मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाले पीठ ने एक घंटे तक 144 याचिकाओं पर सुनवाई की और कहा, 'इस कानून पर फिलहाल एकपक्षीय रोक नहीं लगाई जा सकती. सिर्फ पांच जजों का संविधान पीठ ही अंतरिम आदेश जारी कर सकता है. इस मुद्दे को एक संवैधानिक पीठ द्वारा निपटाया जाएगा. हम बिना सुनवाई के कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेंगे.' अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को 4 सप्ताह का समय दिया. वहीं याचिकाकर्ताओं ने कानूनी प्रक्रिया को दो महीने टालने पर जोर दिया। क्योंकि एक बार नागरिकता देने के बाद यह अपरिवर्तनीय होगा.