ऐसा कोई कानून नहीं जो इस कदम को सही ठहराए: सुप्रीम कोर्ट

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  • प्रकाशित: मार्च 12, 2020
लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शकारियों के पोस्टरों पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपकी इस कार्रवाई का समर्थन करता हो. साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या उसके पास ऐसे पोस्टर लगाने की शक्ति है. बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुयी हिंसा और तोड़फोड़ के आरोपियों के पोस्टर हटाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी.

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