कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दो करोड़ रुपये के मानहानि के मामले मे दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह साबित हुआ है कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं है, ना ही वे किसी बार की मालिक हैं.