स्‍मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम किसी बार का लाइसेंस नहीं: मानहानि केस में दिल्‍ली हाईकोर्ट  | Read

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  • प्रकाशित: अगस्त 01, 2022
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी के दो करोड़ रुपये के मानहानि के मामले मे दिल्‍ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह साबित हुआ है कि स्‍मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं है, ना ही वे किसी बार की मालिक हैं. 

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