वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंक खाताधारकों का बीमा कवर एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है. बैंक डूबने की सूरत में 90 दिन के अंदर ही बीमे का भुगतान कर दिया जाएगा. केंद्रीय कैबिनेट ने बैंक बंद होने की स्थिति में खाताधारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपये तक की अपनी राशि हासिल करने की सुरक्षा देने को लेकर डीआईसीजीसी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.