मध्यप्रदेश में कोविड-19 की महामारी की रोकथाम को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी जिले शहर क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला परिवहन सतत एवं निर्बाध रूप से चल सकेगा. अधिक संक्रमण वाले जिलों में कल 21 नवंबर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10:बजे से प्रातः 6:बजे तक दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं नागरिक अति आवश्यक होने पर इस अवधि में परिवहन कर सकेंगे.