कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक, सभी अंतरराष्ट्रीय मुसाफिर सेल्फ डिक्लियरेशन फॉर्म जमा कराएंगे. साथ ही 72 घंटे पहले की निगेटिव कोविड रिपोर्ट जमा करानी होगी.