सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में आज, 23 जुलाई को एक बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के दोबारा आयोजित करने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि नीट री-टेस्ट कराने के बड़े परिणाम होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मैटरियल नहीं मिला है जिसे दिखता हो कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन लोगों ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है, उनकी बेदाग उम्मीदवारों से अलग कर पहचान कर पाना संभव है. अगर आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो भी उस उम्मीदवार का एडमिशन रद्द किया जा सकता है.