प्रकाशित: अगस्त 04, 2016 10:00 PM IST | अवधि: 22:55
Share
दिल्ली में उपराज्यपाल ही प्रशासक हैं और दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल की सहमति के बिना कोई कानून नहीं बना सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। (वीडियो साभार- PTV World)