दिल्ली में उपराज्यपाल ही प्रशासक हैं और दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल की सहमति के बिना कोई कानून नहीं बना सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। (वीडियो साभार- PTV World)