कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. दस दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कर्नाटक में हिजाब बैन का आदेश सही है या नहीं. दस दिन चली सुनवाई के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने हिजाब विवाद पर फैसला सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखने का ऐलान कर दिया.