नागरिकता संशोधन बिल बुधवार को राज्यसभा में पक्ष में 125 और विपक्ष में 99 वोट के साथ पास हो चुका है. नागरिकता बिल के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल हो चुकी है. यह याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दाखिल किया है. IUML याचिका में बिल को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने की मांग की. याचिका में कहा गया है कि ये बिल धर्म के आधार पर वर्गीकरण करता है और इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है. याचिका के बारे में सुनिए मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद बशीर ने क्या कहा?