Supreme Court On Kumbh Stampede: प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भगदड़ की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। 29 जनवरी को हुए इस हादसे में 30 लोगों की जान गई थी और 37 लोग घायल हुए थे। योगी सरकार ने न्यायिक आयोग के साथ-साथ यूपी एसटीएफ को भी जांच में लगाया है, ताकि साजिश के एंगल से भी छानबीन की जा सके