मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के पास रेलवे की ज़मीन पर बसी अवैध बस्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने दस दिन के लिए यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने केन्द्र सरकार और रेलवे विभाग को नोटिस जारी किया है. इस मामले में एक हफ्ते बाद सुनवाई होगी.