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कानून की बात: SC ने कहा, संबंध सुधरने की गुंजाइश ना हो तो फिर तलाक ही रास्ता

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तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वह अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए "शादी के अपरिवर्तनीय टूटने" के आधार पर विवाह को तुरंत भंग कर सकता है. बता रहे हैं आशीष भार्गव..



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