जोधपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. अरुण शौरी ने कहा कि कोर्ट का आदेश हैरान कर देने वाला है. इससे पहले राजस्थान हाइकोर्ट ने मामले में कहा था कि कोई भी सबूत नहीं है जिससे मालूम चलता हो कि लक्ष्मी विलास होटल को बाजार से कम कीमत पर बेचा गया हो. सीबीआई ने खुद माना था कि मामले में कोई अनियमितता नहीं है और क्लोजर रिपोर्ट जमा की थी.सीबीई कोर्ट ने वजह नहीं बताई कि वे क्लोजर रिपोर्ट को क्यो नहीं मानते. शौरी ने कहा कि इस आदेश को हम राजस्थान हाइकोर्ट में चुनौती देंगे.