इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को राहत दी है. हाईकोर्ट ने इमरान के खिलाफ तोशाखाना केस में अपराधिक मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर चुनाव आयोग को रोक दिया है. इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया था. इस राहत के बाद इमरान खान ने समर्थकों से शांत बनाए रखने की अपील की थी और कहा था कि हम देश में अराजकता नहीं चाहते हैं.