तीन तलाक पर बिल लोकसभा में पास हो गया है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये एक एतिहासिक दिन है. इस बिल के ज़रिये एक बार में तीन तलाक खत्म को जाएगा. साथ ही इसे देने वाले को 3 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है. क्या इस बिल में सजा का प्रावधान ज्यादा ही सख्त है ?