Rahul Gandhi के खिलाफ कितनी लगी कितनी धाराएं, कितने सालों की हो सकती है सजा ? | Parliament

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  • प्रकाशित: दिसम्बर 20, 2024

Rahul Gandhi Praliament Row: संसद में हुए धक्कामुक्की मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई..दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 117 (जान बूझकर से गंभीर चोट पहुंचाना), धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), धारा 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और धारा 3 के अनुच्छेद 5 के तहत मामला दर्ज किया है. 

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