अपने पिता रामविलास पासवान की बनाई हुई लोक जनशक्ति पार्टी का वजूद बचाने की कोशिश कर रहे चिराग पासवान को आज दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. चिराग पासवान ने याचिका दी थी कि लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरह पशुपति पारस को लोजपा का नेता माना है, लोकसभा में उसे खारिज किया जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में मेरिट नहीं है. लोकसभा स्पीकर के आदेश के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है.