Hindenburg Case: अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग द्वारा अदाणी ग्रुप पर लगाए गए आरोप सही साबित नहीं हुए. गुरुवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हिंडनबर्ग मामले में अदाणी समूह को क्लीन चिट दे दी. सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि हिंडनबर्ग मामले में अदाणी समूह पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो सके. ऐसे में नियामक ने कोई जुर्माना नहीं लगाया है. अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड, अदाणी पावर लिमिटेड और अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को किसी भी देनदारी से मुक्त कर दिया.