इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा ली गई फीस लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना काल में निजी स्कूलों के द्वारा ली गई पंद्रह प्रतिशत फीस को माफ कर दिया है. कहा हा कि अलगी फीस में पीछे ली गई पंद्रह फीसदी राशि को एडजस्ट करना पड़ेगा.