हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कोरोना काल में ली गई फीस का 15% हिस्सा स्कूलों को लौटाना होगा

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  • प्रकाशित: जनवरी 17, 2023
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा ली गई फीस लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना काल में निजी स्कूलों के द्वारा ली गई पंद्रह प्रतिशत फीस को माफ कर दिया है. कहा हा कि अलगी फीस में पीछे ली गई पंद्रह फीसदी राशि को एडजस्ट करना पड़ेगा.

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