इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को पिछले एक साल से लटकी शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है. हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के कटऑफ अंक विवाद पर अपना अहम फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर अपनी मुहर लगाई है. बेंच ने तीन माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है. यह भर्ती प्रक्रिया बीते डेढ़ साल से अटकी थी. प्रदेश के करीब 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी निर्णय का इंतजार कर रहे थे.