जबलपुर के अस्पताल अग्निकांड में सरकार की कार्रवाई से हाईकोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया है. एक्शन टेकन रिपोर्ट में सरकार ने बताया था कि तत्कालीन सीएचएमओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक इंक्रीमेंट रोका गया है. ये इंक्रीमेंट मात्र 7 हज़ार रुपये का है. जबकि इस अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हो गई थी, 18 घायल हुए थे. हाईकोर्ट ने इस मामले में नाराज़गी जताई है. मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी.