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हाईकोर्ट टिक टॉक बैन पर विचार करे: सुप्रीम कोर्ट

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भारत में बेहद लोकप्रिय वीडियो ऐप्प टिकटॉक (TikTok) पर से बैन हट सकता है. टिक टॉक पर बैन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल को टिक टॉक पर अंतरिम रोक के आदेश पर विचार करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर उस दिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया तो अंतरिम रोक हट जाएगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है.



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