हरियाणा पंचायत चुनाव : नए नियम पक्षपात करने वाले या अधिकार देने वाले?

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  • प्रकाशित: मार्च 02, 2016
मोहम्‍मद हनीफ हरियाणा के मेवात जिले के सिंगार के भूतपूर्व सरपंच थे, जो हालिया पंचायत चुनाव में खड़े नहीं हो पाए। वो सीट एक महिला के लिए आरक्षित कर दी गई। उनकी पत्‍नी भी इस सीट के योग्‍य नहीं थी, क्‍योंकि उनके पास चुनाव में खड़े होने की आठवीं पास की न्‍यूनतम शैक्षणिक योग्‍यता भी नहीं थी, जोकि पंचायत के नियमों के अनुसार होनी चाहिए।

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