हरियाणा: प्राइवेट कंपनियों में स्‍थानीय लोगों को 75 फीसद आरक्षण, आज से लागू हुआ नया कानून

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  • प्रकाशित: जनवरी 15, 2022
हरियाणा में 30 हजार रुपये तक की निजी नौकरियों में स्‍थानीय लोगों को 75 फीसद नौकरियों का नियम आज से लागू हो गया. राज्‍य सरकार ने हरियाणा राज्‍य स्‍थानीय व्‍यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 को लागू करने की अधिसूचना 2021 में जारी कर दी थी, जो आज से लागू हो गया था. यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहेगा.

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