हरियाणा में 30 हजार रुपये तक की निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसद नौकरियों का नियम आज से लागू हो गया. राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 को लागू करने की अधिसूचना 2021 में जारी कर दी थी, जो आज से लागू हो गया था. यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहेगा.