GST Reforms: जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक, 12 फीसदी और 28 फीसदी वाले स्लैब्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, यानी अब केवल 5 फीसदी और 18 फीसदी वाले स्लैब रहेंगे. इससे मिडिल क्लास फैमिली ने सबसे ज्यादा राहत की सांस ली है. हालांकि सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स के लिए 40 फीसदी टैक्स की एक अलग कैटगरी रहेगी, लेकिन इसका असर बहुतायत लोगों पर नहीं पड़ने वाला. तो कुल मिलाकर मामला चकाचक है.