इनकम टैक्स कानून में किए संशोधन में पुश्तैनी गहनों, या सोने की ऐसी जूलरी पर टैक्स नहीं लगेगा जो घोषित आय या declared इनकम से खरीदी गई है। दरअसल ऐसी अफ़वाहें थी कि नए इनकम टैक्स बिल के बाद घर में रखा सोना भी जांच के दायरे में आएगा और छापे के दौरान ये ज़ब्त किया जा सकता है...इन ग़लत फ़हमियों को दूर करने के लिए सरकार ने तस्वीर साफ की.