पारिवारिक विवाद में दो टुकड़ों में बंटी लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि चिराग पासवान हों या पशुपति पारस गुट, दोनों की पार्टी के नाम और उसके दल के निशान का इस्तेमाल अगले आदेश तक नहीं कर सकते हैं.