2002 में गुजरात में बिलकिस बानो के साथ हुए गैंगरेप और उसके परिवार की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी रिहा हो गए हैं. उनकी रिहाई पर गुजरात सरकार ने फैसला लिया है.सीआरपीसी की धारा 432 के तहत राज्य सरकार किसी दोषी की सजा माफ या कुछ छूट दे सकती है.