दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने और सख़्त रुख़ अख़्तियार कर लिया है। अदालत ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया और 31 जुलाई तक ये बताने को कहा है कि उसे पेड़ काटने के आदेश किसने दिए। अदालत ने ये तक कहा है कि दिल्ली सरकार इस मामले से ख़ुद को बरी नहीं कर सकती। अदालत ने पूछा कि कटे हुए पेड़ों की लकड़ियां कहां हैं और उनकी जगह लगाए गए पेड़ कहां हैं?