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दिल्ली हाइकोर्ट ने हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश दिए

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एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दिल्ली के बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग इलाके में नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करना होगा. दिल्ली हाइकोर्ट ने इसके लिये 2 हफ्ते का वक्त दिया है. केंद्र सरकार के 30 अक्टूबर के नोटिस पर हाइकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने कहा कि दो हफ्ते से ज्यादा वक्त लगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी. केंद्र सरकार के 30 अक्तूबर के नोटिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. हाल ही में नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नाडिज़ के ख़िलाफ़ टैक्स की जांच दोबारा खोलने की मंज़ूरी दे दी है.



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