दिल्ली सरकार ने अपने सभी स्कूलों को यह अधिकार दे दिए हैं कि यदि स्कूल चाहे तो अपने यहां पर पढ़ रहे किसी भी बच्चे को निकाल सकते हैं और चाहे तो दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं. इस बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा.