दिल्ली-NCR के प्रदूषण पर SC में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए सभी राज्य व्यावहारिक समाधान लेकर आए. हम लोगों को मरने देने की इजाजत नहीं दे सकते. मुख्य सचिव सभी कदम उठाएं अन्यथा उन्हें यहां बुलाया जाएगा. ऑड-ईवन का केवल न्यूनतम प्रभाव होगा. बैठकें हो रही हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं. पराली की आग रोकनी होगी. हमारे हस्तक्षेप करने के बाद ही चीज़ें क्यों आगे बढ़ती हैं?