सीजेआई ही मास्टर ऑफ रोस्टर, इसमें किसी तरह का विवाद नहीं : सुप्रीम कोर्ट
प्रकाशित: जुलाई 06, 2018 11:09 AM IST | अवधि: 2:28
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ही मास्टर ऑफ़ रोस्टर है और इसमें कोई विवाद नहीं है. केसों के आवंटन में CJI का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना कि कॉलेजियम. संविधान CJI के मुद्दे पर मौन है लेकिन परपंरा और बाद के फैसलों में सभी द्वारा माना गया है कि CJI बराबर में सबसे पहले हैं.