लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के सांसदों के भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल पेश किया, जो पास हो गया. इसके तहत म्यूचुअल फंड में टैक्स के नियमों में बदलाव हो जाएगा. 1 अप्रैल 2023 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स का बेनेफिट नहीं मिलेगा.