डेट फंड्स के टैक्स नियमों में बदलाव, LTCG के दायरे से बाहर हुआ डेट म्यूचुअल फंड

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  • प्रकाशित: मार्च 24, 2023

लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के सांसदों के भारी हंगामे के बीच वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल पेश किया, जो पास हो गया. इसके तहत म्यूचुअल फंड में टैक्स के नियमों में बदलाव हो जाएगा.  1 अप्रैल 2023 से लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स का बेनेफिट नहीं मिलेगा.