सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज अहम निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई( CBI), एनआईए (NIA),प्रवर्तन निदेशालय ( ED), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB),डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस (SFIO) के कार्यालयों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरों की स्थापना हो. सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों (Police Stations) में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है.