महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले कार्गो वाहनों के ड्राइवरों के लिए नया नियम लागू किया है. इसके मुताबिक, अगर वे राज्य में दाखिल हो रहे हैं तो उनको कोरोना के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी. यह रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.