महाराष्ट्र आने वाले ट्रक ड्राइवरों को साथ लानी होगी RT-PCR रिपोर्ट

महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले कार्गो वाहनों के ड्राइवरों के लिए नया नियम लागू किया है. इसके मुताबिक, अगर वे राज्य में दाखिल हो रहे हैं तो उनको कोरोना के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी. यह रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.

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