बेंगलुरु में 30 नवंबर को 12 बजे रात तक अगर बेंगलुरु के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बोर्ड आधे से ज़्यादा कन्नड़ भाषा मे नहीं लिखे गए तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. दुकानदार इस आदेश से परेशान हैं. बेंगलुरु महानगर पालिका का आदेश है कि दुकान के बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा जाये वो 60 फीसदी कन्नड़ और 40 फीसदी अंग्रेज़ी में हो.