Abortion Medicine की बिक्री पर रोक, Doctor से जानिए किन नियमों से बेच सकते दवा। Bhopal

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  • प्रकाशित: जुलाई 27, 2024

 

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग (Madhya Pradesh Health Department) ने गर्भपात (Abortion) की दवाइयां बेचने वालों पर सख्ती की है. विभाग ने ये सख्ती प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अवैध गर्भपात (Abortion medicines) के मामलों के बाद की हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अब राजधानी भोपाल के मेडिकल स्टोर्स प्रिस्क्रिप्शन के बिना गर्भपात की दवाई नहीं बेच सकेंगे. साथ ही दवा विक्रेताओं को इन दवाइयों की खरीदी और बिक्री का भी रिकॉर्ड रखना होगा. इसे लेकर भोपाल सीएमएचओ कार्यालय ने आदेश जारी किया है.

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