सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में फैसला सुना दिया है. 2.77 एकड़ विवादित ज़मीन रामलला विराजमान को दी गई है. कोर्ट ने कहा कि देवता एक कानूनी व्यक्ति है. विवादित जगह पर मंदिर बनेगा. मंदिर के लिए केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाएगी. केन्द्र सरकार 3 महीने में योजना तैयार करेगी. मस्जिद के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन मिलेगी. निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व मिलेगा. एक राय यानी 5-0 से अयोध्या का फ़ैसला आया. बाबरी मस्जिद खाली ज़मीन पर नहीं बनाई गई. मस्जिद गिराया जाना क़ानून का उल्लंघन था.