लव जिहाद के एक और मामले में यूपी सरकार की फजीहत, सबूत न मिलने की दलील दी

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  • प्रकाशित: जनवरी 07, 2021
लव जिहाद कानून पर यूपी सरकार को एक और मामले में हाईकोर्ट से फजीहत झेलनी पड़ी है. लव जिहाद (Love Jihad) कानून के तहत केस रद्द कराने के लिए दाखिल मुस्लिम युवक नदीम की याचिका पर यूपी सरकार ने हाई कोर्ट (UP High Court)को जवाब दिया है कि उसके खिलाफ लव जिहाद को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं. दरअसल अक्षय त्यागी नाम के एक शख्स ने याचिका में कहा था कि आरोपी उसकी पत्नी को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है. इससे पहले भी यूपी में लव जिहाद के कई मामलों में मुस्लिम युवकों को बिना किसी सबूत के फंसाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं.

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