कोरोना काल में क्लासेज नहीं चलने के बावजूद स्कूलों द्वारा ली गयी फीस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को झटका दिया है. अदालत ने 2020- 21 सेशन में ली गई फीस का 15 फ़ीसदी माफ कर दिया है.