अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट यानि UAPA बिल 2019 आज लोकसभा में पास हो गया. संशोधित बिल में सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं . जिससे क़ानून काफ़ी सख़्त हो जायेगा और आतंकवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई और जांच के लिए ज़िम्मेदार नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी - NIA को काफ़ी ताक़त मिल जायेगी. इस क़ानून के तहत सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्थान को आतंकी संगठन घोषित कर सकती है जो आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में हिस्सा लेगा या आतंकी घटनाओं की तैयारी से जुड़ा होगा या आतंकवाद को बढ़ावा देगा. वहीं पहले के क़ानून के मुताबिक आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को ज़ब्त करने के लिए जांच अधिकारी को संबंधित डीजीपी की पूर्व अनुमति लेनी होती है. अब संशोधन में ये भी जोड़ दिया गया है कि अगर जांच एनआईए का अधिकारी करता है तो उसे NIA के डीजी से ऐसी संपत्ति को ज़ब्त करने की अनुमति लेनी होगी.