विदेशी फंड हासिल करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को यह लिखित प्रमाण पत्र देना होगा कि वे किसी व्यक्ति के धर्मांतरण में शामिल नहीं रहे हैं. इसके लिए गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा नियमन कानून में बदलाव किए है. यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कुछ जांच एजेंसियों से यह जानकारी मिली थी कि धर्मांतरण में एनजीओ शामिल रहे हैं.